समस्त स्कूलों के प्रबंधकों/प्रधानाचार्य/वाहन स्वामियों से जिलाधिकारी महोदय जौनपुर ने किया अपील।जनपद में पंजीकृत/पृष्ठांकित ऐसे वाहन जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है मोटर वाहन अधिनियम 1988, संगत केन्द्रीय मोटर यान नियमावली-1989 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 में वाहनों के लिए विशेष उपबंधों का अनुपालन करने में सफल नहीं है, और ऐसे वाहन का संचालन, इसमें यात्रा करने वाले के साथ-साथ जनसामान्य के लिए भी अत्यन्त खतरनाक है, उक्त अधिनियम की धारा 53(1) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामियों को इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित नोटिस पत्र के माध्यम से वाहन स्वामियों को सूचित किया गया था कि सम्बन्धित वाहन की फिटनेस/परमिट का नवीनीकरण करवा लें अन्यथा की दशा में अग्रेतर कार्यवाही कर दी जाएगी।➡️नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त दिये गये समयावधि में जिन वाहनों की फिटनेस/परमिट नवीनीकरण नहीं कराया गया है उन वाहनों का पंजीयन 6 माह के लिये निलम्बित कर दिया गया है।➡️उक्त के साथ यह भी अवगत कराना है कि निलंबित किए गए वाहनों का संचालन कदापि नहीं किया जाएगा यदि प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान वाहनों का संचालित होना पाया जाता है तो संबंधित स्कूलों के प्रबंधकों/प्रधानाचार्य/वाहन स्वामियों के विरुद्ध एफ0 आई0आर0 दर्ज कराई जाएगी। डीएम साहब के फेसबुक पेज प्रसारित रिपोर्ट एडिटर इन चीफ अमित कुमार पाण्डेय 9415323958
चोरी के माल के साथ चोर गिरफ़्तार,खुटहन
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